
बलात्कार के आरोपी को मिली 10 वर्ष की सजा
बलिया। बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 22 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोषी का नाम राजा गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी ग्राम ताड़ीबड़ागांव थाना नगरा है। दोषी के खिलाफ नगरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। नगरा थाने की पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 22 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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