45.99 लाख की जल निगम (ग्रामीण) बलिया में अनियमिता, दो लेखाकारों पर बैठी जांच
प्रधान कार्यालय के मुख्य अभियंता ने मुख्य अभियंता झांसी को दी प्रकरण की जांच
बलिया। जल निगम (ग्रामीण) में करोड़ों की हुई वित्तीय अनियमितता में चार एक्सईएन व एक लेखाकार के खिलाफ जांच के आदेश का मामला अभी थमा भी नहीं की इसी मामले में दो कर्मियों की भी गर्दन फंस गई है। खंडीय कार्यालय में लेखाकार के पद पर तैनात कनिष्ठ सहायक अभिषेक बिंद व लेखाकार पद पर तैनात प्रधान सहायक संजय कुमार पांडेय पर ठेकेदारों की 45.99 लाख की जमानत राशि वापस करने में अनियमितता के आरोप में जल निगम प्रधान कार्यालय के मुख्य अभियंता संदीप कुमार ने प्रकरण की जांच झांसी के मुख्य अभियंता राकेश कुमार को देते हुए पांच अक्तूबर तक जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इसको लेकर विभाग मे खलबली मची हुई है।
कनिष्ठ सहायक पर यह है आरोप
जल निगम (ग्रामीण), बलिया में खण्डीय लेखाकार के पद पर तैनाती के दौरान अनिषेक बिन्द, कनिष्ठ सहायक द्वारा जनपद- बलिया की 14 पेयजल योजनाओं क्रमश मूनछपरा, सियानकलां, शिवरामपुर एवं अमरहरपट्टी के निर्माण हेतु गठित अनुबंधों के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा कार्य न किए जाने पर जमानती धनराशि 4599000 को जब्त न कर ठेकेदारों को लाभ पहुँचानें तथा जनपद-बलिया की मंगरौली पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु शासनादेश/वित्तीय नियमों के विरुद्ध अनियमित रूप से 40 प्रतिशत वैरिएशन की संस्तुति करने वित्तीय अनियमितता करने एवं विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने विभाग की छवि धूमिल करने, कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा सरकारी कर्मचारी आचरण प्राविधानों का उल्लंघन करने आदि से सम्बन्धित प्रतिकूल तथ्यों के प्रथम दृष्टया प्रकाश में आने एवं दोषी पाये जाने के फलस्वरूप अभिषेक बिन्द, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए आरोपों की जांच को राकेश कुमार, मुख्य अभियन्ता झांसी जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच आख्या विलम्बतम दिनांक 05 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।
प्रधान सहायक पर भी यह है आरोप
जल निगम (ग्रामीण), बलिया में खन्डीय लेखाकार के पद पर कार्यरत संजय कुमार पांडेय, प्रधान सहायक द्वारा जनपद-बलिया की 14 पेयजल योजनाओं कमशः मूनछपरा, सिवानकलां, शिवरामपुर एवं अमरहरपट्टी के निर्माण हेतु गठित अनुबंधों के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा कार्य न किए जाने पर जमानती धनराशि 45.99 लाख को जब्त न कर ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने तथा वित्तीय अनियमितता करने एवं विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने, विभान की छवि धूमिल करने, कर्तव्यों एवं दावित्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करने आदि से सम्बन्धित प्रतिकूल तथ्यों के प्रथम दृष्टया प्रकाश में आने एवं दोषी पाये जाने के फलस्वरूप संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान सहायक के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए आरोपों की जांच को राकेश कुमार, मुख्य अभियन्ता झांसी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। 05 अक्टूबर 2024 तक जांच आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।