
कोर्ट का कुटरचित व फर्जी दस्तावेज बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय का मोहर लगाकर किया गया था आदेश जारी
बलिया। न्यायालय परिसर में कूटरचित व फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अभियुक्त सुशील कुमार उपाध्याय पुत्र त्रिभुवन उपाध्याय निवासी सराय मलिक गद्दो थाना मछली शहर जनपद जौनपुर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय रवाना किया।
अभियोजन के अनुसार जेएम प्रथम के बाबू ने 23 अगस्त 2024 को कोतवाली तहरीर दिया था कि अपराध संख्या 22/2024 स्टेट बनाम अभिषेक , धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सहतवार व अपराध संख्या 25/24, सरकार बनाम मिथिलेश थाना सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश पर फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय का मोहर लगाकर जारी कराया गया है जो मेरे कार्यालय का नहीं है। आपको बता दे कि कोतवाली क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता को कोतवाली पुलिस करीब एक सप्ताह पूर्व न्यायालय का फर्जी रिलीज आदेश भेजने के मामले में गिरफ्तार कर चौदह दिनों के रिमांड पर जिला जेल भेज दी थी। उसी मामले में पिछले दिनों नए साक्ष्यों को उजागर करने के लिए आरोपी को दो दिन पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट ने मंजूर दी है। इस मामले विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम आने पर शनिवार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।













