गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को मिली दो वर्ष की सजा

Spread the love

गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को मिली दो वर्ष की सजा
बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार की दोपहर सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम गुड्डू निवासी पुदरिया है। दोषी के खिलाफ जीआरपी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत दोषी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *