जिले में मतदान व मतगणना से 48 घण्टे पूर्व शराब, भांग, ताड़ी की दुकानें रहेगी बन्द

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जिले में मतदान व मतगणना से 48 घण्टे पूर्व शराब, भांग, ताड़ी की दुकानें रहेगी बन्द

बलिया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की सीमाओं से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान व मतगणना समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व मद्यनिषेध रहेगा। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने निर्देश दिया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद बलिया में मतदान 01 जून, 2024 तथा मतगणना दिवस 04 जून, 2024 को देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी एवं बार सहित अन्य सभी आबकारी अनुज्ञापन की थोक एवं फुटकर दुकानों से बिकी पूर्णतया बन्द रहेगी।

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