नाबालिग बेटी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले पिता को उम्रकैद, 80000 लगा अर्थदंड

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श्रवण कुमार पांडेय

नाबालिग बेटी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले पिता को उम्रकैद, 80000 लगा अर्थदंड

बलिया। दुबहड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी कृष्णा गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 ने बुधवार को थाना दुबहड़ में दर्ज मुकदमा में फैसला सुनाया।

कोर्ट ने दुबहर थाना क्षेत्र के नगवा निवासी कृष्णा गुप्ता पुत्र स्व. बलिराम गुप्ता को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 326 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 12 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। संबंधित अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। आरोपी ने वादी की नाबालिग पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसी किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के संबंध में दुबहड़ थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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