गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 10 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 10 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना


बलिया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-I)/गैंगस्टर कोर्ट, बलिया ने थाना कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में अभियुक्त लालबाबू पुत्र विजयशंकर सिंह, निवासी धोधा राय का डेरा, शिवपुर दियर, थाना कोतवाली, जनपद बलिया को दोषसिद्ध करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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