
पॉक्सो एक्ट के दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास, 20 हजार लगा अर्थदंड
बलिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सहतवार में दर्ज मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08, बलिया ने आरोपी नौशाद आलम पुत्र रहीम खान, निवासी सहरसपाली, थाना कोतवाली, जनपद बलिया को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये तथा धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।