
गैर-इरादतन हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास
बलिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1.26 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 17 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया की अदालत ने थाना नगरा में वर्ष 2018 में दर्ज (धारा 304(1), 323 एवं 506(2) भादवि) के मामले में रोहित यादव उर्फ मुनील, गनेश यादव, सदानन्द यादव तथा अवधेश यादव, निवासी देवढ़िया, थाना नगरा को दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को धारा 304(1) भादवि में आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 323 भादवि में एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506(2) भादवि में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार प्रत्येक अभियुक्त पर कुल 1.26 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को निर्धारित अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।