तिहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, प्रत्येक पर 1.85 लाख का जुर्माना

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तिहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, प्रत्येक पर 1.85 लाख का जुर्माना


बलिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 17 जुलाई 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, बलिया ने थाना हल्दी में दर्ज (धारा 302, 201, 394, 411 भादवि एवं 4/25 आर्म्स एक्ट) के मामले में प्रवीण सिंह उर्फ भोलू, संजीत सिंह तथा सोनू सिंह उर्फ अमन सिंह, निवासी सोनवानी, थाना हल्दी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 201 भादवि में पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 394 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 411 भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार प्रत्येक अभियुक्त पर कुल 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार, तीनों अभियुक्तों ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या की थी। घटना के बाद थाना हल्दी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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