
धोखाधड़ी के मामले में दो सगे भाइयों को चार-चार वर्ष की सजा
बलिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से धोखाधड़ी के एक मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना बांसडीह पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 19/2021, धारा 420 भादवि के मामले में एसीजेएम-1 कोर्ट, बलिया ने अभियुक्त विजेन्द्र मिश्र एवं राजेन्द्र मिश्र, दोनों पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ मिश्र, निवासी कस्बा बांसडीह कोतवाली, थाना बांसडीह, जनपद बलिया को दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 420 भादवि के तहत चार-चार वर्ष के कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।