
बलिया में बिना पंजीकरण चल रहे 11 होटलों पर प्रशासन का चला डंडा, संचालन पर लगाई रोक
बलिया। जनपद में बिना लाइसेंस और पंजीकरण के संचालित 11 होटलों पर सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण के किसी भी होटल अथवा सराय में ठहरने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन होटलों में ठहरने सहित सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। नगर मजिस्ट्रेट ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया कि वे शीघ्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इन होटलों को प्रशासन ने किया प्रतिबंधित…
रायल होटल (वार्ड नंबर 5, रसड़ा)
गिरजा होटल एंड मैरेज हाल (राजधानी रोड, चन्द्रशेखर नगर, बहेरी)
तृप्ती होटल (हैबतपुर, माल्देपुर मोड़)
होटल सुरेश (राजधानी रोड, जलालपुर, माल्देपुर)
रायल होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी)
सेंट्रल होटल (खरौनी कोठी, स्टेशन रोड),
होटल डायमण्ड (टाउन हाल रोड)
आर एंड जी इन (खरौनी कोठी, स्टेशन रोड)
होटल आनंदी इन (धर्मशाला रोड, विशुनीपुर)
पीएनएम होटल/पिज्जा टाउन (टाउन हाल रोड)
विक्रम होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी)