
दो गैंगलीडरों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित 14,10,000 संपत्ति को जब्त करने का DM ने दिया आदेश
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सिकंदरपुर और शहर कोतवाली के दो गैंगलीडरों द्वारा अर्जित 1410000 रुपए की संपत्ति को जब्तीकरण करने का आदेश बुधवार को दिया।जिलाधिकारी ने गैंगलीडर अभियुक्त तैयब खान पुत्र टुनटुन खान निवासी बसारिखपुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया द्वारा आपराधिक कृत्य के माध्यम से अर्जित तीन वाहनों को आदेश दिया है। आरोपी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। जिसमें गौतस्करी,चोरी, लूट व अन्य अपराधों से अर्जित संपत्ति के उपरान्त खरीदा गया है। जिसकी कीमत 13,40,000 रुपए है । उधर शहर कोतवाली में गैंगलीडर दीपक तिवारी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना में प्रकाश में आया कि दीपक तिवारी कई वर्षों से अपराध की जगत में प्रवेश कर चोरी, लूट जैसे अपराध कारित किया तथा समाज विरोधी अपराधी गतिविधियों के बल पर कुछ सम्पत्तियां अर्जित की गई है। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70,000 रुपए है।जिलाधिकारी बलिया द्वारा गैंगेलीडर दीपक तिवारी पुत्र स्व राजमोहन तिवारी निवासी बहुआरा थाना सहतवार जनपद बलिया वर्तमान पता बहादुरपुर थाना कोतवाली बलिया द्वारा आपराधिक कृत्य के माध्यम से अर्जित एक दो पहिया बाइक जब्त करने का आदेश दिया गया।