
घनश्याम गोलीकांड मामले में प्रकाश में नाम आने पर एक आरोपी गिरफ्तार, चार अब भी फरार
कार सवार बदमाशों ने व्यापारी घनश्याम के आवास पर 23 अगस्त की रात किया था फायरिंग
व्यापारी के तहरीर पर चार के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
रंगदारी मांगने के मुकदमे में सुलह नहीं करने पर घटना को दिया था अंजाम



बलिया। बैरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त कुनाल सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती जनपद बलिया को सुघरछपरा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस आरोपी को घनश्याम केसरी गोलीकांड मामले में विवेचना में प्रकाश नाम प्रकाश में आने के बाद गिरफ्तार किया गया। जबकि नामजद चार आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है।




पीड़ित घनश्याम केसरी पुत्र काशीनाथ केसरी निवासी रानीगंज बाजार निकट अस्पताल मोड, कोटवा थाना बैरिया ने 23 अगस्त 2025 को बैरिया थाने में तहरीर दिया था कि रात करीब आठ बजे अपने मकान के छत पर खड़ा था। उसी समय रानीगंज बाजार की तरफ से एक कार में सवार होकर विशाल सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी कोटवा थाना बैरिया जनपद बलिया, प्रियांशु वर्मा पुत्र ब्रह्म शंकर वर्मा निवासी करमानपुर थाना बैरिया जनपद बलिया व पीयूष सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया मेरे घर के सामने आये और कार से नीचे उतरकर प्रियांशु वर्मा व विशाल सिंह ने अवैध असलहे से मुझे जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर तीन राउंड फायर किया। संयोग अच्छा रहा कि गोली मुझे न लगकर मकान के दीवार पर जा लगी। इसके बाद तीनों लोग कार में बैठकर असलहा लहराते हुए सुरेमनपर की ओर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने विशाल सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी कोटवा थाना बैरिया जनपद बलिया, प्रियांशु वर्मा पुत्र ब्रह्म शंकर वर्मा निवासी करमानपुर थाना बैरिया जनपद बलिया, पीयूष सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया एवं कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दिया। बता दे कि विशाल सिंह, प्रियांशु वर्मा, पीयूष सिंह एवं कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह के द्वारा पीड़ित घनश्याम केशरी से रंगदारी दिसंबर 2024 में मांगी गई थी। जिसके बाद पीड़ित ने 22 दिसंबर 2024 को बैरिया थाने में तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध धारा 351(3), 308(5), 111(4) बीएनएस पंजीकृत किया था। जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त मुकदमे में आरोपियो द्वारा सुलह किये जाने के लिए घनश्याम केसरी पर दवाब बनाये जाने के लिए उनके आवास पर फायरिंग की गई। पीड़ित के अनुसार इस घटना के पूर्व कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया द्वारा उपरोक्त मुकदमे में सुलह करने हेतु दवाब बनाया गया था, सुलह न करने पर घनश्याम केसरी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।इस मामले में विवेचना में कुनाल सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती जनपद बलिया का नाम प्रकाश में आने के बाद गिरफ्तार किया। इस बाबत बैरिया सीओ मोहम्मद फहीम ने बताया कि घनश्याम केसरी गोलीकांड में विवेचना के दौरान कुनाल सिंह का नाम प्रकाश में आने के बाद गिरफ्तार करने वाले भेज दिया गया है, शेष आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।