आरोपी को छह वर्ष के सश्रम कारावास की हुई सजा

Spread the love

आरोपी को छह वर्ष के सश्रम कारावास की हुई सजा
बलिया। गंभीर चोट पहुंचाने व जाति सूचक गाली देने के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम निखिल सिंह उर्फ अखिलेश सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी सराय भारती थाना रसड़ा है। दोषी के खिलाफ रसड़ा कोतवाली में वर्ष 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायि​क परिसीलन के उपरांत दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *