
10 मई को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत
बलिया। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई 2025 को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में किया जा रहा है। यह जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरीश कुमार ने देते हुए बताया कि परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली, टेलीफोन बिल, टेक्स एवं चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामले आदि का पूर्ण और प्रभावी समाधान होगा। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए गए मामले की कोई अपील नहीं की जाती। इसके अलावा आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रभाव होता है। कहाकि अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया कि आप अपने या अपने किसी भी परिचित के विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराए।