
नपं मनियर की अध्यक्ष रितु देवी को हाईकोर्ट ने अयोग्य किया घोषित, SDM बांसडीह प्रशासक नियुक्त
बलिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने नगर पंचायत मनियर की अध्यक्ष रितु देवी को अयोग्य घोषित कर दिया। इस अध्यक्ष पद के रिक्त स्थान पर बांसडीह उप जिलाधिकारी का प्रशासक नियुक्त किया है।
बता दे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद दायर याचिका में रितु देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20 दिसम्बर 2024 द्वारा नगर पंचायत मनियर जनपद बलिया के अध्यक्ष पद को आयोग्य घोषित कर दिया। जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग -1 9 जनवरी 2025 द्वारा कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नगर पंचायत आयोग्य घोषित किए जाने को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके साथ ही नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ 9 जनवरी 2025 अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप जिलाधिकारी बाॅसडीह को नगर पंचायत मनियर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया।