
रामनाथ यादव हत्याकांड…
नौ वर्ष पूर्व हुई हत्याकांड में पांच आरोपियों आजीवन कारावास
नरही थाना के रामगढ़ गांव में पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी हत्या
बलिया। करीब नौ वर्ष पूर्व पंचायत चुनाव के दौरान हुई हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश(फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2) रामकृपाल की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 18500 रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया।


बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर 17अक्टूबर 2015 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में मारपीट की घटना घटित हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी, डंडा एवं धारदार हथियार चले थे। जिसमें रामनाथ यादव की मौत हो गई थी। इसी मामले में वादी मुकदमा राजेश यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी रमेश, जनार्दन व सुरेश पुत्रगण गिरिजा यादव, अनिल पुत्र देवनाथ तथा रामविलास पुत्र परिखन को न्यायालय ने हत्या के जुर्म में अभियोजन की ओर से सुधीर कुमार मिश्रा तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया। इसके अलावा 18500 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया।