पाक्सो के आरोपी को मिली 25 वर्ष की कठोर सजा, 25 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित

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पाक्सो के आरोपी को मिली 25 वर्ष की कठोर सजा, 25 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित

विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने सुनाई फैसला

बलिया। करीब साढ़े तीन साल पूर्व नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या-8 प्रथमकांत की अदालत ने दलीलें सुनने के उपरांत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी गौतम पुत्र जवाहर निवासी धरमपुर थाना भीमपुरा जिला बलिया 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त दो साल का सजा भुगतना होगा।

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अभियोजन के अनुसार यह घटना भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 23 अप्रैल 2021 को घटित हुआ था। वादी मुकदमा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी गौतम डरा धमका कर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करता था और उसे बराबर धमकी देता था कि यह बात किसी से बताओगी तो तुम्हे हत्या कर फेंक देंगे। जिस पर वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत चार्ज शीट अदालत को प्रेषित किया। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सजा सुनाई।

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