हज करने वाले यात्री 09 सितंबर तक करें आनलाईन आवेदन

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हज करने वाले यात्री 09 सितंबर तक करें आनलाईन आवेदन

बलिया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया कि हज गाइडलाइंस 2025 में आशिक संशोधन करते हुए 65+ हज़ यात्री के साथ एक सहयोगी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम मान्य होगी। लेकिन सहयोग के रूप में केवल पति, पत्नी, लड़का, लड़की व भाई- बहन पात्र होंगे। अन्य सम्बन्धों में सहयोगी के रूप में 18 से 60 वर्ष की आयु मान्य होगी। सभी चयनित हज यात्रियों को कुर्रा अथवा चयन के एक सप्ताह के भीतर हज़ आवेदन फार्म की डाउनलोडेड प्रति, अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति व पासपोर्ट घोषणा पत्र और मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट घोषणा पत्र एण्ड अण्डरटेकिंग व अग्रिम धनराशि की पे- इन-स्लिप उप्र राज्य हज समिति में डाक अथवा दस्ती जमा कराना होगा। हज-2025 के ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09 सितम्बर निर्धारित किया गया है। सभी
इच्छुक हज आवेदकों से अनुरोध है कि वह आनलाइन आवेदन शीघ्र कर दें व अन्तिम तिथि की प्रतिक्षा न करें। मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट राज्य हज समिति को निर्धारित की गई तिथि तक जमा कराना होगा, जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।

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