
पाक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने छह वर्ष की सुनाई सजा
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने अभियुक्त पर बच्ची से लैंगिक अपराध करने का दोष साबित पाते हुए पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी भीम साहनी पुत्र उधारी साहनी निवासी दलछपरा थाना रेवती को छह वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 000 रुपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपी के विरुद्ध थाना रेवती पर धारा 376 एबी भादवि व पाक्सो एक्ट अधिनियम का मुक़दमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद बलिया के न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत पाक्सो एक्ट तहत दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को छः वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।