गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को दो—दो वर्ष की सजा

Spread the love

गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को दो—दो वर्ष की सजा
बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को तीन दोषियों को दो—दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच—पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषियों का नाम
संजय उर्फ रामभजन पुत्र गुलजार निवासी सवरूपुर थाना गड़वार जनपद, अमरेश शर्मा पुत्र शिव शर्मा निवासी महमूदपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर व इस्तियाक अहमद पुत्र अनवर अली निवासी औंदी थाना फेफना है। तीनों के खिलाफ वर्ष 2011 में रसड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद तीन दोषियों को दो—दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच—पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *