
पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा
बलिया। पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 18 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम पिन्टू कुमार पुत्र सूरज राम निवासी मिश्रनेउरी है। दोषी के खिलाफ वर्ष 2016 में बांसडीहरोड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 18 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।