जलेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हरि सिंह समेत पांच आरोपियों को किया दोषमुक्त

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जलेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हरि सिंह समेत पांच आरोपियों को किया दोषमुक्त

जांच अधिकारी समेत चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने कोर्ट ने दिया आदेश

वादी नीतीश सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का दिया आदेश

वर्ष 2021 में चिरैया मोड़ पर जलेश्वर की हुई थी हत्या

बलिया। वर्ष 2021 में बैरिया थाना के चिरैया मोड़ के पास हुई पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलवीर सिंह उर्फ जलेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी हरि सिंह समेत पांच अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए हत्याकांड की जांच करने वाले विवेचक समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बता दे कि वादी नितेश सिंह पुत्र जय मंगल सिंह निवासी पश्चिम टोला थाना बैरिया जिला बलिया ने थाना बैरिया में तहरीर दिया था कि सात जुलाई 2021 को मेरे बड़े भाई जलेश्वर सिंह उर्फ बलबीर सिंह अपने परिचित सबल सिंह उर्फ अमृतेश सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी चांदपुर के साथ अपनी निजी वाहन से अपने मित्र के यहां से पूछार करके बलिया जा रहे थे। जैसे ही बैरिया थाने के चिरैया मोड़ स्थित जौहर मिस्त्री बैरिया के दुकान के पास उनकी गाड़ी रुकी, तभी दो बाइक पर सवार कुल पांच लोग मेरे भाई को गोली मार दिए। घटना की सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा, जहां देखा कि अभी वह जिंदा है। मैं कुछ लोगों के साथ सोनबरसा अस्पताल ले जाने लगा। तभी उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हरीश पासवान पुत्र इंद्रदेव पासवान निवासी बाबवेल थाना हल्दी, हरि सिंह पुत्र स्वर्गीय केदार सिंह निवासी बैरिया, राज नारायण पांडेय पुत्र श्रृंगार पांडेय निवासी बैरिया और दो अज्ञातों ने मुझे गोली मारी है। उसने यह यह भी बताया कि सबल सिंह उर्फ अमृतेश सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी चांदपुर द्वारा मुझे मरवाने की साजिश रची गई है। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंचा डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी के विरुद्ध सम्बंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। इसी बीच हरीश पासवान एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया। वही अन्य के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। न्यायालय ने मामले को संज्ञान लेते हुए हरेराम उर्फ हरि सिंह, राज नारायण पांडेय, सुनील सिंह, सबल सिंह, अभय कुमार भारती के खिलाफ धारा 302, 149 और 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत सुनवाई की। इसके अलावा अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण के बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी सबल सिंह उर्फ अमृतेस सिंह, हरेराम उर्फ हरि सिंह, राज नारायण पांडेय, सुनील कुमार सिंह, अभय कुमार भारती को दोष मुक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह, राजीव मिश्रा, शिवशंकर सिंह और योगेंद्र यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि चाहे वह सेवा में हो या सेवामुक्त हो गये हो। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वही सूचना देने वाले नीतीश सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश पारित किया है।

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