पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दस वर्ष की सजा

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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दस वर्ष की सजा
बलिया। छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को शुक्रवार की दोपहर दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी का नाम विशाल सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी धनौती थाना सुखपुरा है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में सुखपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को शुक्रवार की दोपहर दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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