आरोपी को तीन वर्ष की कारावास
बलिया। जानलेवा हत्या के प्रयास के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक आरोपी को शुक्रवार की दोपहर तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम मन्नू यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी बहदुरा थाना मनियर है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2017 में मनियर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।