
बलात्कार के आरोपी को मिली आठ वर्ष के कारावास की सजा
बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार की दोपहर आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी का नाम श्रवण गोंड पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद सीसोटार का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।