ईंट भट्ठा संचालक 30 नवंबर तक जमा करें विनियमन शुल्क

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ईंट भट्ठा संचालक 30 नवंबर तक जमा करें विनियमन शुल्क

बिना शुल्क जमा किए खनन कार्य व ईंट पथाई करने पर होगी कार्रवाई

बलिया। ईंट भट्ठा सत्र 2026-27 के लिए जनपद के सभी ईंट भट्ठा स्वामियों एवं संचालकों को विनियमन शुल्क एकमुश्त जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनिज अनिल कुमार ने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2026-27 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है। जनपद में विभिन्न श्रेणी के साधारण एवं जिग-जैग ईंट भट्ठे संचालित हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार वर्तमान सत्र का विनियमन शुल्क जमा करने के बाद ही ईंट भट्ठों के लिए खनन कार्य और ईंट की पथाई की जा सकेगी।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ईंट भट्ठा स्वामी बिना विनियमन शुल्क जमा किए खनन कार्य करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2026-27 का विनियमन शुल्क 30 नवंबर 2026 तक जमा करने पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के बाद जमा की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देना होगा।
प्रशासन ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि भट्ठे का संचालन शुरू करने से पहले सभी पुराने बकाये समेत वित्तीय वर्ष 2026-27 का विनियमन शुल्क 30 नवंबर 2026 से पहले एकमुश्त जमा कर दें। निर्धारित समयसीमा में शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित ईंट भट्ठा स्वामी/संचालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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