
पाक्सो मामले में बाल अपचारी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास, 40 हजार लगाया अर्थदंड
बलिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट के एक मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08, बलिया ने थाना फेफना में दर्ज पाक्सो एक्ट मुकदमा में सुनवाई करते हुए बाल अपचारी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसी मामले में धारा 363 भादवि के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर क्रमश: तीन माह और छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।





नाबालिग को बहला-फुसलाकर मुंबई ले जाने का था आरोप
पुलिस के अनुसार, 11 जुलाई 2023 को पीड़ित पक्ष की ओर से थाना फेफना में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई थी कि नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर मुंबई ले जाया गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।