
पॉक्सो अदालत ने सुनाया 16 वर्षीय किशोर को 25 साल की सजा, 30 हजार लगाया जुर्माना
बलिया। जिले की पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में 16 वर्षीय किशोर को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की सजा सुनाई तथा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे पॉक्सो प्रथम कांत की अदालत ने आदेश दिया कि दोषी किशोर को 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक गाजीपुर स्थित विशेष बाल गृह में रखा जाएगा। इस दौरान उसकी शिक्षा के साथ मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। 21 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद उसे शेष सजा काटने के लिए जिला जेल भेजा जाएगा।




15 जुलाई 2023 को हुआ था अपहरण
विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय के अनुसार, मामला 15 जुलाई 2023 का है। पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय बच्ची सुबह घर से बाहर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बच्ची के घर वापस नहीं लौटने पर उसकी मां ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने किशोर को दोषी माना। इसके बाद अदालत ने 25 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। साथ ही किशोर न्याय कानून के तहत उसकी उम्र को देखते हुए 21 वर्ष तक गाजीपुर स्थित विशेष बाल गृह में रखने और उसके बाद शेष सजा मऊ जिला जेल भेजा जाएगा।