कामजी गौड़ प्रकरण: दरोगा और सिपाही निलंबित, रेवती थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

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कामजी गौड़ प्रकरण: दरोगा और सिपाही निलंबित, रेवती थानाध्यक्ष लाइन हाजिर


बलिया। थाना रेवती क्षेत्र के गायघाट निवासी कामजी गौड़ प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बलिया ने कार्रवाई करते हुए एक उपनिरीक्षक और एक आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं थाना रेवती के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है।
पुलिस के अनुसार 12 जुलाई 2026 को थाना रेवती में वादी विशाल गौड़ पुत्र कामजी गौड़ निवासी ग्राम गायघाट की तहरीर पर धारा 191(2), 103(1), 131, 352 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सात जुलाई को खेदन चौराहे पर स्थित सूरज कन्नौजिया की मुर्गा/मीट की दुकान पर हुए विवाद के बाद आठ जुलाई को वादी के पिता कामजी गौड़ को थाना रेवती के दो पुलिसकर्मियों द्वारा थाने लाकर मारपीट की गई।
मामले में प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मियों की ओर से अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और अकर्मण्यता पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने उपनिरीक्षक सचिन सरोज और आरक्षी अंकित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही थाना रेवती के थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक राजकेशर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने बताया कि दर्ज मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी लाइन को सौंपी गई है। वहीं थाना रेवती की नई जिम्मेदारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार सिंह को थानाध्यक्ष के रूप में दी गई है।

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