नवीन आयकर अधिनियम-2025 को लेकर बलिया में जागरूकता संगोष्ठी आयोजित, TDS प्रावधानों की दी गई जानकारी

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नवीन आयकर अधिनियम-2025 को लेकर बलिया में जागरूकता संगोष्ठी आयोजित, TDS प्रावधानों की दी गई जानकारी

बलिया। आयकर विभाग, बलिया द्वारा वित्त मंत्रालय की प्रारम्भ-2026 पहल के अंतर्गत नवीन आयकर अधिनियम, 2025 एवं आयकर नियम, 2026 को लेकर विकास भवन सभागार में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं और विभागीय हितधारकों को नए प्रावधानों की जानकारी देना तथा उनके सही अनुपालन के प्रति जागरूक करना था।

मुख्य अतिथि संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-1 वाराणसी श्रीमती अमनदीप कौर ने कहा कि करदाता एवं संबंधित अधिकारी नवीन आयकर अधिनियम- 2025 के प्रावधानों का अध्ययन कर समयबद्ध और सही अनुपालन सुनिश्चित करें।
संगोष्ठी में आयकर अधिकारी, बलिया प्रवीन गिरी ने नवीन आयकर अधिनियम एवं आयकर नियम-2026 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से स्रोत पर कर कटौती (TDS) से जुड़े नियमों और उनके व्यवहारिक अनुपालन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने करदाताओं से पारदर्शी तरीके से अपने कर दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की। आयकर अधिकारी प्रवीन गिरी ने बताया कि आयकर कार्यालय, बलिया में 15 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें करदाता अपनी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करा सकेंगे। उन्होंने सभी हितधारकों से नवीन आयकर प्रावधानों के प्रचार-प्रसार और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने में सहयोग की अपील की। इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों और शंकाओं का समाधान आयकर विभाग के अधिकारी किशन प्रकाश, आकाश यादव, उपेंद्र तिवारी, शिवम, नीरज एवं अरुण द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य आयकर आयुक्त, प्रयागराज श्रीमती मीनाक्षी सिंह एवं प्रधान आयकर आयुक्त, प्रयागराज मानस मेहरोत्रा, आयकर अधिकारी वाराणसी धनंजय तिवारी, आयकर अधिकारी गाजीपुर विपिन सिंह सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे, सीओ सीटी सतीश कुमार शर्मा, आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDOs), चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स बार के सदस्य, व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में करदाता मौजूद रहे।

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