नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Spread the love

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

बलिया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–8, न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मनीष पांडेय पुत्र सूर्य प्रकाश पांडेय निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 32,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यही नहीं अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


मामले में तीन जुलाई 2023 को थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि अभियुक्त ने पीड़िता का गुप्त रूप से वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही घर पर ट्यूशन पढ़ाने के दौरान वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ भी दुष्कर्म कर वीडियो बनाया और धमकी दी। विवेचना के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें दुष्कर्म का वीडियो पाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन के छह व बचाव पक्ष के एक साक्षी की गवाही के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *