बलिया में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व धर्म परिवर्तन का दबाव, मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

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बलिया में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व धर्म परिवर्तन का दबाव, मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

बलिया। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धमकी और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की अपराह्न करीब दो बजे संजीव कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास निवासी पश्चिम मुहल्ला मेरूराय का पुरा, थाना रसड़ा, जनपद बलिया द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री है और कक्षा आठवीं में पढ़ती है। जो नियमित रूप से भगत सिंह इंटर कॉलेज, रसड़ा में पढ़ने जाती है। आरोप है कि विद्यालय आते-जाते समय रास्ते में आरिफ पुत्र एहसानुल हक निवासी पश्चिम मुहल्ला, थाना रसड़ा मेरी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करता था तथा उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने का दबाव बनाता था। विरोध करने पर आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को दी। तहरीर के आधार पर थाना रसड़ा पर शुक्रवार धारा 74, 115(2), 351(3) बीएनएस तथा धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए नामजद आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान कर दिया है। मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

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