
परिवहन मंत्री समेत सात के विरुद्ध कोर्ट ने पुनः जारी किया गिरफ्तारी वारंट
न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
धारा 144 के उल्लंघन एवं सड़क पर जाम लगाने के मामले में 17 नामजद व 150 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
बलिया। करीब दस वर्षों पूर्व मालगोदम के पास धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन एवं रोड जाम कर आम लोगों का रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल मिश्रा की अदालत ने पूर्व प्रासेस के मुताबिक एक बार पुनः प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह समेत सात के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं नीयत तिथि एक नवंबर को तामिला सुनिश्चित कराने के लिए कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है।
अभियोजन के मुताबिक 09 सितंबर 2015 को समय करीब 11 बजे दिन में धारा 144 के उल्लंघन, शहर के मालगोदम के पास जाम कर रास्ता अवरुद्ध करने व तत्कालीन डीएम के आदेश की अवहेलना किया गया था। तत्कालीन चौकी इंचार्ज ओक्डेनगंज द्वारा दर्ज 17 नामजद व 150 अज्ञात व्यक्तियों के मामले में सुनवाई के दौरान विगत नियत तिथि को सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने उक्त पत्रावली का स्थानांतरण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कर दिया था। जिसमें 13 अक्टूबर 2025 को सुनवाई हुई। न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसी प्रासेस के मुताबिक कोर्ट ने परिवहन मंत्री समेत सात लोगों के विरुद्ध पुनः गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया है। वहीं नीयत तिथि एक नवंबर को तामिला सुनिश्चित कराने के लिए कोतवाली पुलिस को भी आदेश जारी किया है।