
मनियर नपं अध्यक्ष पद के लिए दो मई को होगा मतदान
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में चुनाव आयोग ने की घोषणा
नव नियुक्त चेयरमैन पर अंकपत्र में हेराफेरी करने का था आरोप
बलिया। कोर्ट के आदेश के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त उप्र राज प्रताप सिंह ने सात अप्रैल 2025 को बलिया जिले के मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष के चल रहे रिक्त पद पर उप निर्वाचन यानी मतदान के लिए समयसारिणी जारी कर दिया है जो इस प्रकार है…।
नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अवधि…
10 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह 03.00 बजे तक)
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा…
16 अप्रैल, 2025 (बुधवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
अभ्यर्थन वापसी…
19 अप्रैल, 2025 (शनिवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
प्रतीक चिह्न का आवंटन…
21 अप्रैल, 2025 (सोमवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
मतदान…
02 मई, 2025 (शुक्रवार) (प्रातः 07.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक)
मतगणना…
05 मई, 2025 (सोमवार) (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

बता दें कि वर्ष 2023 में मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में विजयी रही रितु देवी पर अपने अंकपत्र में जन्मतिथि में कूट रचित कर हेराफेरी करने का आरोप था। जिसको विपक्षी प्रत्याशी बुचिया देवी की शिकायत पर तत्कालीन बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी, कागजों में हेरा फेरी करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने नव नियुक्त चेयरमैन की याचिका खारिज करते हुए पुन: मतदान कराने का आदेश दिया था। जिसके आदेश के क्रम में चुनाव आयोग ने मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने का समयसारिणी जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को पत्र भेज दिया है।