
निरीक्षण दल से बदसलूकी करना पड़ेगा भारी, जाना पड़ सकता है जेल
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में जारी किया दिशा-निर्देश
बलिया। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में निरीक्षण दल से बदसलूकी करना भारी पड़ेगी। ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा-13 (4) के तहत कारावास और जुर्माना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, शुचिता बनाए रखने और नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि किसी निरीक्षण दल के सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारी, अधिकारी को धमकी, बल प्रयोग से प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास करने पर जुर्माना व कारावास की सजा होगी। परीक्षा के संचालन में अनियमितता एवं अनुचित साधन के प्रयोग की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षकों को हटा दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित व्यक्ति समय से पहले प्रश्नपत्रों का वितरण करता है या खोलता है, जिससे पेपर वायरल हो सकता है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के आलोक में परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होगी जांच रिपोर्ट की पुष्टि
बलिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा है कि नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्रों पर कंप्यूटर प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर, वेबकास्टिंग के लिए राउटर लगाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में केंद्र पर पाई जाने वाली अनियमितता व सामूहिक नकल की स्थिति में निरीक्षण दल रिपोर्ट देने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिलान कर लें, ताकि बाद में कोई विवाद न हो। रिपोर्ट की पुष्टि ऑनलाइन डिवाइस से होगी।










