पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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51500 रुपया अर्थदण्ड से किया दण्डित

हत्या समेत अन्य मामलों में पांच अभियुक्त दोषी करार

छः अभियुक्तों में से एक को किया दोषमुक्त

बलिया। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा पांच अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 51500-51500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

बता दे कि थाना उभांव पर श्रीराम यादव पुत्र रामनाथ यादव, सदावृज यादव पुत्र मुखराम यादव, रविन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव, रामनरायन यादव पुत्र सुर्यदेव यादव, हरिद्वार यादव पुत्र दिलीप यादव, विरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासीगण भीटा (भुवारी) थाना उभांव जनपद बलिया के विरूद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। जिसमें सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया 03 की अदालत ने अभियुक्त श्रीराम यादव पुत्र रामनाथ यादव, सदावृज यादव पुत्र मुखराम यादव, रविन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव, रामनरायन यादव पुत्र सुर्यदेव यादव, हरिद्वार यादव पुत्र दिलीप यादव निवासीगण भीटा (भुवारी) थाना उभांव जनपद बलिया को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 51,500-51,500 रुपए से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं आरोपी विरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव को दोषमुक्त किया।

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