गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास

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गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास
बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त का नाम शुभनारायन तिवारी पुत्र सरजू तिवारी उर्फ सूरूज तिवारी निवासी गोपालपुर बैरिया है। बता दे कि अभियुक्त के खिलाफ बैरिया थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत दोषी को पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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