
एनडीपीएस एक्ट के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष की सजा
बलिया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार की शाम आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम अजय कुमार सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी चिन्तामनपुर थाना रसड़ा है। दोषी के खिलाफ वर्ष 2020 में रसड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।