बलात्कार के आरोपी को मिली 12 वर्ष की सजा
बलिया। बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम रवि निवास छितौनी है। दोषी के खिलाफ वर्ष 2021 में रसड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत दोषी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।