
बलिया वसूली कांड:
आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, 12 अगस्त को होगी सुनवाई
24 जुलाई की रात एडीजी वाराणसी व डीआईजी आजमगढ़ मारी थी छापेमारी
बलिया। चर्चित यूपी बिहार के बार्डर स्थित भरौली चौराहा वसूली कांड के निलंबित एसओ पन्नेलाल और सिपाही विष्णु यादव समेत सभी आरोपियों की पेशी सोमवार को वाराणसी में प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रथम) रजत वर्मा की कोर्ट में हुई। जहां कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि 12 अगस्त तय की है।
बता दें कि एडीजी वाराणसी पीयूष मोर्डिया व डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने 24 जुलाई की देर रात में बलिया के नरही थाना क्षेत्र स्थित भरौली चौराहा पर छापेमारी की थी। इस दौरान अवैध वसूली करने वाले दो सिपाहियों समेत 18 को मौके से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में पुलिस ने नरही एसओ और हेड कांस्टेबल को भी पकड़ लिया था। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने कोरंटाडीह चौकी के फालोवर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को 55 घंटे की रिमांड लेकर पूछताछ की। जिसमें कई तथ्य पुलिस के हाथ भी लगे। सोमवार को वाराणसी में प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रथम) रजत वर्मा की अदालत में सभी आरोपियों की पेशी हुई। जहां कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि 12 अगस्त तय की है।
उधर, मामले की विवेचना कर रहे एएसपी आजमगढ़ की टीम लगातार नरही थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों मे दस्तक देकर दलाल व अलग अलग तरह की तस्करी में शामिल लोगों को गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रही है। हालांकि अधिकांश भूमिगत हैं।