
बलात्कार के दोषी को 25 वर्ष की कैद
बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 36 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम शनि राजभर पुत्र लोरिक राजभर निवासी ग्राम पशुहारी थाना उभांव है। शनि राजभर के खिलाफ वर्ष 2021 में उभांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 36 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।