तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास

Spread the love

बलिया। गैर इरादतन हत्या के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को तीन आरोपियों को 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम राजनारायण तिवारी, शुभ नारायण तिवारी और विजय नारायण तिवारी निवासीगण बिगही थाना बांसडीहरोड है। तीनों आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार सीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को10- 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 10- 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *