चार हत्यारोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
बलिया। हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार की दोपहर चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार—50हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। चारों आरोपियों का नाम राजनरायण पुत्र मुनेश्वर सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र परमा सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह, सागर सिंह पुत्र रामलखन सिंह समस्त निवासीगण बहुआरा दोकटी है। चारों आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2017 में दोकटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार की दोपहर चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार—50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।