नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने में पांच दोषियों को 12 साल की सजा

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नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने में पांच दोषियों को 12 साल की सजा

बलिया। गड़वार थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के आठ साल पुराने पॉक्सो मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 ने किशोर अपचारी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 40 हजार रुपये तथा चार अन्य दोषियों को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार, आठ जुलाई 2018 को वादी की 15 वर्षीय बहन को किशोर अपचारी बहला- फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। उसे भगाने में मटमैन निवासी रणजीत पुत्र रमाशंकर राम, कृष्ण कुमार पुत्र योगेंद्र राम, शंकर पुत्र स्व. गोविन्द राम और रविशंकर पुत्र छोटेलाल राम ने सहयोग किया था। मामले में पुलिस ने धारा 363, 366, 120बी, 504, 506 व 376 भादवि तथा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। न्यायालय ने किशोर अपचारी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6, जबकि अन्य चार आरोपियों को धारा 17 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई है।

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