दहेज हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 45-45 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

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दहेज हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 45-45 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाने का था आरोप

बलिया। दहेज हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद हुई।
मामला रसड़ा थाना क्षेत्र के अठिलापुर गांव का है। अभियुक्त अमलेश सिंह पुत्र स्व. रामइकबाल सिंह, कमलेश सिंह पुत्र स्व. रामइकबाल सिंह और रूबी सिंह पत्नी कमलेश सिंह निवासी अठिलापुर को न्यायालय ने दोषी करार दिया।

अभियोजन के अनुसार रजनी सिंह की शादी 25 फरवरी 2020 को अमलेश सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप था। 28 जनवरी 2021 को दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को कमरे में बंद कर मारपीट करने तथा मिट्टी का तेल डालकर हाथ-पैर बांधकर जला देने का आरोप लगाया गया था। मामले में रसड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने तीनों को धारा 304बी भादवि में आजीवन कारावास, धारा 498ए में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 4 डीपी एक्ट में दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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