बलिया में पुलिस मुठभेड़: बिजली तार चोरी करने वाले गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली

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बलिया में पुलिस मुठभेड़: बिजली तार चोरी करने वाले गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली
बांसडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो तमंचा, कारतूस, कटर मशीन और पिकअप वाहन बरामद

श्रवण कुमार पाण्डेय
बलिया। थाना कोतवाली बांसडीह पुलिस ने बिजली तार चोरी करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। वहीं एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 8/9 जुलाई 2026 की रात थाना कोतवाली बांसडीह पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम हुसैनाबाद स्थित ईंट भट्ठे के पास कुछ बदमाश पिकअप वाहन से बिजली का तार चोरी कर भागने की फिराक में हैं।
सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने असलहा निकालकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र पटेल निवासी बालूपुर थाना खेजुरी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश समेत चार अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पूछताछ में सामने आए दो अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी एक गैंग बनाकर बलिया सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली के तार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल हैं—
धर्मेन्द्र कुमार निवासी बालूपुर थाना खेजुरी
दीपक साहू निवासी नीरूपुर थाना हल्दी
विश्वकर्मा तुरहा निवासी नीरूपुर थाना हल्दी
नितिश पटेल निवासी रैपुरा थाना हल्दी
अंशू सिंह उर्फ मक्कू सिंह निवासी विश्वरूप थाना नगरा
समर बहादुर सिंह निवासी अमहर पट्टी उत्तर थाना रसड़ा
एक बाल अपचारी निवासी नीरूपुर थाना हल्दी
बरामदगी—
पुलिस ने आरोपियों के पास से दो अवैध तमंचे .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चाकू, कटर मशीन, चोरी किए गए बिजली के तार, पिकअप वाहन UP60AT9790, छह मोबाइल फोन और 690 रुपये नकद बरामद किए हैं।
पुलिस ने इस मामले में थाना बांसडीह पर मुकदमा संख्या 201/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस एवं 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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