
बलिया में चार गैंगलीडरों की अवैध रूप से अर्जित 8,96,228 रुपये की संपत्ति जब्त
बलिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के दो अलग- अलग मुकदमों में कुल चार गैंगलीडरों की अवैध रूप से अर्जित धनराशि 8,96,228 रुपये जब्त की गई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई।

कोतवाली थाना क्षेत्र के तीन गैंगलीडरों की 46,228 रुपये की जब्ती थाना कोतवाली पर पंजीकृत धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मनोहर सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी शास्त्रीनगर, थाना चितबड़ागांव, मिठ्ठू सिंह उर्फ श्याम सिंह पुत्र शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू सिंह निवासी ब्राह्मीबाबानगर, थाना चितबड़ागांव, दीपक खरवार पुत्र शिवपूजन खरवार निवासी गांधीनगर, चितबड़ागांव के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा इनके आपराधिक एवं समाज विरोधी कृत्यों से अर्जित 46,228 रुपये की अवैध धनराशि को जब्त करने का आदेश पारित किया गया, जिसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया।

मनियर थाना क्षेत्र में 8.50 लाख रुपये की बड़ी कार्रवाई
थाना मनियर पर पंजीकृत धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट में गैंगलीडर सुरेमन बिन्द पुत्र चन्द्रिक बिन्द निवासी ककरघट्टा थाना मनियर के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त लंबे समय से गिरोह बनाकर अवैध कच्ची देशी शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त था। उसकी अवैध गतिविधियों से अर्जित 8,50,000 रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर ने बताया कि दो मुकदमों के चार गैंग लीडर की अवैध रूप से अर्जित की गई 8,96,228 रुपए की संपत को पुलिस ने जप्त कर लिया है आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।