जानलेवा हमले में शामिल आठ आरोपी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए तीन बाल अपचारी

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जानलेवा हमले में शामिल आठ आरोपी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए तीन बाल अपचारी

21 जनवरी को पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर किया था फायरिंग, चाकू से हमला

बलिया। दोकटी पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की भोर में करीब 4:45 बजे बैरिया- चांददीयर मार्ग पर सोनबरसा गांव स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास से आठ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से तीन देशी तमंचा, तीन कारतूस, तीन चाकू और एक फाइटर बरामद किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना नाम व पता प्रकाश कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह, निवासी दोकटी थाना जनपद बलिया, शनि यादव उर्फ अभिमन्यु यादव पुत्र राजधर यादव उर्फ गोपाल, निवासी लच्छू टोला वर्तमान पता सोनबरसा जनपद बलिया, अनूप यादव पुत्र झुन्ना यादव, निवासी रामपुर वाजिदपुर जनपद बलिया, मनीष यादव पुत्र यदुवंश यादव, निवासी रामनगर जनपद बलिया, प्रियांशू सिंह पुत्र अरविन्द सिंह उर्फ सुधांशु शेखर सिंह, निवासी वाजिदपुर जनपद बलिया, ओम सिंह उर्फ आदित्य पुत्र उमेश सिंह, निवासी दोकटी जनपद बलिया, विकास कुमार यादव पुत्र काशीनाथ यादव, निवासी रामपुर वाजिदपुर जनपद बलिया, हिमांशू यादव पुत्र देवेन्द्र नाथ यादव, निवासी लक्ष्मीराम ब्रह्म का टोला जनपद बलिया बताया। इसके अलावा तीन बाल अपचारी को हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

घटना का विवरण
21 जनवरी 2026 को थाना दोकटी पर प्राप्त प्रार्थना पत्र में बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर एक गिरोह ने एक राय होकर वादी के भतीजे पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने तमंचों से फायरिंग की, जिसमें गोली पीड़ित के बगल से निकल गई। इसके बाद हमलावर छुरा लेकर दौड़े, किसी तरह पीड़ित ने भागकर जान बचाई। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। तहरीर के आधार पर थाना दोकटी पर धारा 109/352/351(3)/3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

अपराधिक इतिहास
अभियुक्त विकास कुमार यादव के विरुद्ध पूर्व में धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्त शनि यादव के विरुद्ध मु0अ0सं0 0176/24 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

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